बिलासपुर हाईकोर्ट का आदेश…खिलेश्वरी सिन्हा बनीं सीबीआई कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक आदेश जारी हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया है। आदेश के अनुसार, वे अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करेंगी।

सीबीआई मामलों की सुनवाई का मिलेगा जिम्मा

जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई अब उनके न्यायालय में होगी। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय 3 से जुड़े मामलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है।

कानूनी प्रावधानों के तहत हुई नियुक्ति

यह नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 9 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए की गई है। साथ ही पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर यह नई नियुक्ति प्रभावी की गई है।

पूरे राज्य के मामलों पर रहेगा अधिकार क्षेत्र

सरकार की पूर्व अधिसूचना के अनुसार यह विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में लागू होगा। यानी सीबीआई द्वारा जांच किए गए संबंधित मामलों की सुनवाई अब इसी अदालत में की जाएगी।

न्यायिक प्रक्रिया में आएगी तेजी

इस नियुक्ति को सीबीआई मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इससे लंबित मामलों के निपटारे में गति आने की उम्मीद है।

news portal development company in india
marketmystique
Recent Posts